मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार क्या है?
यह बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं ,महिलाओं,अनुसूचित जातियों /जनजातियों एवं पीछड़े वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को उद्यमिता में प्रोत्साहन दिया जाता है और उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार कब और किसने शुरू किया
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 2018 में शुरू किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के प्रमुख उद्देश्य
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
- राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना।
- उद्यमिता के माध्यम से राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारना।
- समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना, विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं को।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कितना पैसा मिलता है?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अलग -अलग वर्गों केलिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। नीचे दिए गए टेबल से आप उसे समझ सकतेहैं।
योजना का नाम | वित्तिय सहायता | अनुदान राशि | ऋण राशि | ऋण की राशि पर ब्याज़ |
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना | अधिकतम 10 लाख रुपये | परियोजना राशि का 50% | परियोजना राशि का 50% | 0% |
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना | अधिकतम 10 लाख रुपये | परियोजना राशि का 50% | परियोजना राशि का 50% | 0% |
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना | अधिकतम 10 लाख रुपये | परियोजना राशि का 50% | परियोजना राशि का 50% | 0% |
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना | अधिकतम 10 लाख रुपये | परियोजना राशि का 50% | परियोजना राशि का 50% | 0% |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना | अधिकतम 10 लाख रुपये | परियोजना राशि का 50% | परियोजना राशि का 50% | 1% |
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या समकक्ष होनी चाहिए।
- आवेदक के पास किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था में किसी प्रकार का डिफॉल्टर रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
- योजना के तहत महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है।
- आवेदक के नाम पर व्यक्तिगत चालू खाता (या फर्म के नाम पर चालू खाता) होना आवश्यक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि स्वीकृत धनराशि का हस्तांतरण फर्म के नाम चालू खाते में ही आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।
- आवेदक को अपनी फर्म या कंपनी बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- प्रस्तावित फर्म के नाम पर चालू खाता होना चाहिए।
- इसके अंतर्गत कई विकल्प हैं जिनमे से किसी को भी चुन सकते हैं जैसे :- प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है?
SC/ST के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए जाने वाले जरूरी दस्तावेज
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- मैट्रिक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)
- संगठन प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो (तुरन्त का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
- हस्ताक्षर (अधिकतम 120 KB)
- बैंक स्टेटमेंट (जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य हो)
- रद्द किया गया चेक
अति पिछड़ा आवेदक के लिए के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले जरूरी दस्तावेज
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- मैट्रिक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो (तुरन्त का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
- हस्ताक्षर (अधिकतम 120 KB)
- बैंक स्टेटमेंट (जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य हो)
महिला आवेदकों के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- मैट्रिक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो (तुरन्तु का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
- हस्ताक्षर (अधिकतम 120 KB)
- बैंक स्टेटमेंट (जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य हो)
- रद्द किया गया चेक
युवा आवेदकों के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
- मैट्रिक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
- बैंक स्टेटमेंट (जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य हो)
- रद्द किया गया चेक
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फॉर्म कैसे भरें?
अगर आप इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन आवेदन करना करना होगा। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।
Step 1: दिए गए लिंक के माध्यम से ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
Step2: वहां जाने के बाद आपको Apply Online का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करें।
Apply Online पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
Step 3: पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
Step4: रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसका Login Id और Password प्राप्त होगा।
Step5: अब आपको जो Login 🆔 और पासवर्ड मिला है उससे login करें। login करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
Step6: अब आप आवेदन पत्र को सही से भरें और माँगी गई अवश्यक दस्तावेज अपलोड करके फाइनल Submit करें।
Step7: आवेदन फॉर्म को सबमिट करने के बाद, आवेदक को एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी जिसका उपयोग भविष्य में आवेदन की स्थिति की जांच के लिए किया जा सकता है, अतः उसे सुरक्षित रखें।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लास्ट डेट कब तक है?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 July 2024 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 July 2024 है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 अगस्त 2024 कर दिया गया है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार राज्य के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। यह योजना न केवल बेरोजगारी की समस्या का समाधान करती है बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में सहायक है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को न केवल वित्तीय सहायता प्राप्त होती है बल्कि उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना :Important links
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FAQs -अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। - योजना के तहत क्या केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?
नहीं, योजना के तहत सभी योग्य युवा, चाहे वे महिला हों या पुरुष, आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है। - आवेदन की प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
आवेदन की प्रक्रिया और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आमतौर पर 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। - क्या योजना के तहत कोई प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है?
हाँ, योजना के तहत आवेदकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। - योजना के लिए आवेदन कैसे ट्रैक करें?
आवेदन के बाद प्राप्त आवेदन संख्या का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की स्थिति की जांच की जा सकती है। - क्या योजना के तहत किसी भी प्रकार का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है?
नहीं , योजना के तहत उन्हीं व्यवसायों व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है जो बिहार सरकार के द्वारा सुझाए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आर्टिकल में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।