Bihar Pravasi Majdur Durghatna Yojana : इस योजना के तहत, प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता पर ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलती है।
बिहार सरकार ने राज्य के प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और वित्तीय सहायता के लिए “बिहार राज्य प्रवासी मज़दूर दुर्घटना अनुदान योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो काम के सिलसिले में बिहार से बाहर जाते हैं और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। योजना विशेष रूप से उन मजदूरों के परिवारों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो किसी अप्रत्याशित दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता का सामना करते हैं।
Bihar Pravasi Majdur Durghatna Yojana का उद्देश्य और पात्रता
यह योजना बिहार के 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के उन प्रवासी मजदूरों के लिए है, जो राज्य से बाहर अन्य राज्यों या विदेशों में आजीविका के लिए काम करने जाते हैं। अगर ये मजदूर किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी अपंगता का शिकार होते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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Bihar Pravasi Majdur Durghatna Yojana:An Overview
योजना का नाम | Bihar Pravasi Majdur Durghatna Anudan Yojana |
शुरू किया गया | बिहार सरकार |
उद्देश्य | प्रवासी मज़दूरों को संकट की घड़ी में सहायता देना |
लाभ | आंशिक क्षति से लेकर मृत्यु की स्थिति में आर्थिक मदद मिलती है। |
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दुर्घटनाओं का प्रकार
Bihar Pravasi Majdur Durghatna Yojana के तहत सहायता केवल विशेष दुर्घटनाओं के लिए ही दी जाती है। जिन दुर्घटनाओं के लिए सहायता मिलती है वे हैं:
- सड़क या रेल दुर्घटनाएं
- प्राकृतिक आपदाएं
- आतंकवादी हमले या आपराधिक हमले
- बिजली के झटके
- पेड़ या भवन गिरना
- जानवरों के हमले
- विद्युत स्पर्श घात
- सर्पदंश
यदि मज़दूर की निम्नलिखित कारणों अथवा परिस्थितियों में मृत्यु या किसी प्रकार की क्षति होती है तो उन्हें इस योजना के तहत सहायता अनुदान नहीं प्राप्त होगा:
- निजी झगड़ों में लगा चोट
- आत्महत्या
- नशे की हालत में हुई दुर्घटना
- आपराधिक गतिविधियों में हुए क्षति या मृत्यु
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Bihar Pravasi Majdur Durghatna Yojana:आर्थिक सहायता का विवरण
बिहार राज्य प्रवासी मज़दूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता निम्नलिखित है:
स्थिति | अनुदान राशि |
दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में | ₹ 2,00,000 (दो लाख रुपये) |
स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में | ₹ 1,00,000 (एक लाख रुपये) |
स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में | ₹ 50,000 (पचास हजार रुपये) |
उपरोक्त राशि सीधे मजदूर के बैंक खाते और मृत्यु के स्थिति में उसके वैध आश्रित के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य मजदूर के परिवार की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय समस्या से बचाना है।
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Bihar Pravasi Majdur Durghatna Yojana:आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- मजदूर का पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस आदि)-उम्र के सत्यापन के लिए।
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (सरकारी शल्य चिकित्सक द्वारा जारी)
- गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर
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आवेदन प्रक्रिया
Bihar pravasi majdur durghatna yojana Apply offline
योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए, आवेदक या आश्रित व्यक्ति को आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 के तहत RTPS (Right to Public Service) काउंटर पर किया जा सकता है, या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल और सुलभ है, और इसे 44 दिनों के भीतर पूरा किया जा सकता है।
Bihar Pravasi Majdur Durghatna Yojana Apply Online
आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले Bihar Right to P U B L I C Service वेबसाइट पर जाएं।
- ‘ऑनलाइन आवेदन दें’ सेक्शन के अन्तर्गत ‘श्रम संसाधन विभाग’ पर क्लिक
- अब ‘बिहार राज्य प्रवाहित मजबूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन’ पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र/दावा पत्र खुल जाएगा। आपको उसमें माँगी जा रही सभी विवरणों को दर्ज कर लेना है।
- सभी जानकारी दर्ज कर लेने के बाद कैप्च कोड दर्ज करें ‘submit’ पर क्लिक कर दें।
- अब आप अवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और application form ko अंतिम रूप से सबमिट करें।
- अंतिम रूप से आवेदन सबमिट होने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। उस नंबर को सुरक्षित रखें।
- इस तरह आपका आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
निष्कर्ष
बिहार राज्य प्रवासी मज़दूर दुर्घटना अनुदान योजना प्रवासी मजदूरों के लिए एक अद्वितीय और प्रभावी योजना है। यह योजना राज्य सरकार की एक मजबूत पहल है, जो प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को कठिन समय में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इस योजना का लाभ उठाकर मजदूर न केवल आर्थिक रूप से स्थिर हो सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त भी महसूस कर सकते हैं।
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q.1. बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना क्या है?
उत्तर: यह बिहार सरकार की एक योजना है, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q.2.बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: मृत्यु की स्थिति में ₹ 2,00,000, पूर्ण अपंगता की स्थिति में ₹ 1,00,000, और आंशिक अपंगता की स्थिति में ₹ 50,000 की सहायता दी जाती है।
Q.3.बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आवेदन RTPS काउंटर पर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
Q.4.बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना में आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
उत्तर: मजदूर का पहचान पत्र, दुर्घटना प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और मृत्यु या अपंगता प्रमाण पत्र।