PM matru vandana yojana 2024। पीएम  मातृ वंदना योजना फॉर्म

PM Matru Vandana Yojana 2024।पीएम मातृ वंदना योजना फॉर्म

पीएम  मातृ वंदना योजना (PM Matru Vandana Yojana) एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की सहायता करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है।

पीएम मातृ वंदना योजना क्या है?

पीएम मातृ वंदना योजना(PMMVY) वर्ष 2010 में शुरू किए गए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का बदला हुआ नाम है। 2017 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मंत्री वंदना योजना कर दिया गया।इस योजना के तहत, लाभार्थियों को पहले बच्चे के लिए दो किश्तों में ₹5,000 का नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। और यदि दूसरा बच्चा लड़की हो तो 6,000 रुपये का लाभ एक किस्त में प्रदान किया जाता है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।

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PM Matru Vandana Yojana – An Overview

योजना का नामपीएम मातृ वंदना योजना
शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा 
संबंधित मंत्रालयमहिला एवं बाल विकास मंत्रालय
उद्देश्यगर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है।
अधिकारिक वेबसाइटhttps://pmmvy.wcd.gov.in/

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पीएम मातृ वंदना योजना का लाभ

  • PMMVY के तहत लाभार्थियों को दो किश्तों में 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि  प्रदान की  जाती है:
  • पहली किश्त 3,000 रुपये गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण पर।
  • दूसरी किश्त 2,000 रुपये प्रसव पंजीकरण और बच्चे 14 माह तक के सभु देय टीकाकरण पूर्ण हो जाने के बाद।
  • दूसरे बच्चे के जन्म पर एक किश्त में 6000 रुपये मिलेंगे लेकिन या लाभ तभी मिलेगा जब दूसरी संतान लड़की हो।
  • गर्भपात/मृत शिशु के जन्म के मामले में, लाभार्थी को भविष्य में किसी भी गर्भावस्था की स्थिति में नए लाभार्थी के रूप में माना जाएगा।

पीएम मातृ वंदना योजना के लिए पात्रता (PM Matru Vandana Yojana Eligibility Criteria)

  1. आवेदक की आयु 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए साथ ही वह गर्भवती महिला होनी चाहिए।
  2. आवेदक कहीं कार्यरत हो तथा गर्भावस्था के कारण वेतन हानि हो रही होदल
  3. इस योजना का लाभ केवल प्रथम जीवित जन्म के लिए ही प्राप्त होगा।
  4. पात्र लाभार्थी बच्चे के जन्म से 270 दिनों के भीतर PMMVY योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  5. यदि कोई लाभार्थी अपनी दूसरी गर्भावस्था में जुड़वां/तीन/चार बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से एक या अधिक बच्चे लड़कियां हैं, तो उसे पीएमएमवीवाई 2.0 मानदंडों के अनुसार दूसरी लड़की के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानदंड तय किए गए 

  1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाएं।
  2. वे महिलाएं जो आंशिक रूप से (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग (दिव्यांग जन) हैं।
  3. बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएँ।
  4. आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत आने वाली महिला लाभार्थी।
  5. ई-श्रम कार्ड धारण करने वाली महिलाएं।
  6. किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने वाली महिला किसान।
  7. मनरेगा जॉब कार्ड धारण करने वाली महिलाएं।
  8. ऐसी महिलाएँ जिनकी शुद्ध पारिवारिक आय 8 लाख रुपये सालाना से कम है।
  9. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,सहायक महिला कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता।
  10. कोई अन्य श्रेणी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

पीएम मातृ वंदना योजना ( PM Matru Vandana Yojana) के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक के खाते का विवरण,
  3. पात्रता प्रमाण,
  4. एमसीपी/आरसीएचआई कार्ड,
  5. LMP तिथि
  6. ANC तिथि
  7. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र,
  8. बाल टीकाकरण विवरण आदि।

पंजीकरण करते समय आवेदक के पास नीचे दिये गये दस्तावेजों में से किसी एक का होना आवश्यक है आपको इस दस्तावेज को  अपलोड करना होगा-

  • वे महिलाएँ जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है।
  • मनरेगा जॉब कार्ड धारण करने वाली महिलाएं।
  • महिला किसान जो किसान सम्मान निधि का लाभ ले रही  हैं।
  • ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं।
  • आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का लाभ लेने वाली महिला।
  • बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएँ।
  • वे महिलाएं जो आंशिक रूप से (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग (दिव्यांग जन) हैं।
  • अनुसूचित जाति महिला
  • अनुसूचित जनजाति महिला
  • गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता,एडब्ल्यूएचएस, एवं आशा।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड धारण करने वाली महिला लाभार्थी।

पीएम मातृ वंदन योजना के लिए आवेदन (PM Matru Vandana Yojana how to apply)

Step1:आवेदन करने के लिए सबसे पहले महिला बाल विकास मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और ‘Citizen Login’ पर क्लिक करें।

Step2: मोबाइल नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फिर पूरा नाम, राज्य, जिला, क्षेत्र, ब्लॉक, गांव और लाभार्थी के साथ संबंध जैसे विवरण दर्ज करें। फिर ‘Create Account’ पर क्लिक करें।

Step3: क्लिक करते ही आपका अकाउंट बन जाएगा।अब आप ‘Login Tab’ पर क्लिक करें।

Step4: अब यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन हो जायें।

Step5: लॉगिन करने के बाद, “Data Entry” टैब पर क्लिक करें और “Beneficiary Registration” विकल्प चुनें।

Step6:अब लाभार्थी Registration Page पर सभी माँगी जा रही सभी जानकारी सही – सही दर्ज करें।

Step7: प्रथम बच्चे अथवा द्वितीय बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं अपने स्थिति के अनुसार विकल्प चुनें।

Step8:जब आवेदन में माँगी गई सभी फॉर्म विवरण पूरे हो जाएं तो ‘Submit’  बटन पर क्लिक करें।

इस तरह आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा।

 निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से एक स्वस्थ भविष्य प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। पात्र महिलाओं को इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे एक स्वस्थ गर्भावस्था और प्रसव सुनिश्चित कर सकें।

इस जानकारी के आधार पर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि योग्य महिलाएं इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं।

FAQ’s – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1: पीएम मंत्री वंदना योजना कब शुरू हुई?

उत्तर: पीएम मातृ वंदना योजना की शुरुआत 2017 में की गई।

प्रश्न 2:मैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

उत्तर: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको महिला बाल विकास मंत्रालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

प्रश्न 3: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है?

उत्तर: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को दो किश्तों में 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

 

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